रांची: मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने नियमितीकरण की मांग से संबंधित सभी याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्ध कर सुनवाई का निर्देश दिया है।
न्यायाधीश जस्टिस डा. एसएन पाठक (Judge Justice Dr. SN Pathak) की अदालत ने 4 इश्यू फ्रेम (Issue Frame) किए हैं।
अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि वर्ष 2012 में नरेंद्र कुमार तिवारी के मामले में आए जजमेंट (Judgement) के बाद भी कई मामले हाईकोर्ट के समक्ष आ रहे हैं।
सरकार नियमितीकरण की अपनी नीति पर सही ढंग से कार्य नहीं कर रही है। अब अदालत 27 जुलाई को इस मामले में सुनवाई करेगा।
100 से अधिक कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों ने दाखिल की है याचिका
प्रार्थियों की ओर से हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अनिल सिन्हा, प्रशांत पल्लव,सौरव अरुण और अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा।
इस संबंध में नितिन कुमार भगत समेत 100 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।