दुमका : कोल डंपिंग यार्ड (Coal Dumping Yard) के लिए वन विभाग (Forest Department) की अनुमति लिये बगैर 542 पेड़ों को काटना कोल कंपनी को BGR को भारी पड़ गया।
वन विभाग ने बुधवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में कंपनी के महाप्रबंधक समेत 5 लोगों के खिलाफ OCR केस दर्ज कराया।
आसनबनी के वन परिसर पदाधिकारी जितेंद्र प्रसाद सिंह ने वन अधिनियम की 1927 के तहत धारा 41,42 व 52 के तहत मामला दर्ज कराया है।
मामले में महाप्रबंधक मीसा रविंद्र, साइट मैनेजर बी कुमार स्वामी रेड्डी, इंजीनियर BGR उसाला नागार्जु, इंजीनियर ईस्टर्न रेलवे (Engineer Eastern Railway), रामपुर हाट मुकेश कुमार और सहायक इंजीनियर ईस्टर्न रेलवे, रामपुरहाट रामबालक महतो को आरोपी बनाया गया है।
पेड़ काटने वाले लोगों में अज्ञात लोग शामिल
दर्ज प्राथमिकी में जितेंद्र ने कहा कि 26 जून को वनरक्षी कमल मुर्मू को पता चला कि करुवा स्टेशन से लेकर आंदीपुर ओवरब्रिज तक कंपनी के अधिकारियों के आदेश पर करीब 542 पेड़ों की कटाई कर लकड़ी को बाहर भेज दिया है।
वनरक्षी स्थल पर जांच करने के लिए गया तो एक ट्रैक्टर से लकड़ी के बोटों को बाहर निकालने का प्रयास चल रहा था।
टीम को देखकर सभी लोग लकड़ी छोड़कर भाग गए। 70 बोटा को जब्त किया गया है।
कंपनी के अधिकारियों ने पेड़ काटने के बाद करीब एक सौ मीटर जमीन को मशीन के माध्यम से समतल भी कर दिया।
पेड़ काटने वाले लोगों में अज्ञात लोग शामिल थे।