रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस SK द्विवेदी की कोर्ट में सोमवार को केंदुआडीह थाना में वर्ष 2022 में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आग्रह करने वाली भाजपा विधायक ढुल्लू महतो (MLA Dhullu Mahato) की याचिका की सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ता की ओर से High Court में इस केस को वापस लेने का आग्रह किया गया। साथ ही कोर्ट से आग्रह किया गया कि मामले में आरोप गठन के समय निचली अदालत में वे अपने निर्दोष होने से संबंधित बिदुओं को उठा सकते हैं।
राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार एवं दीपांकर ने पैरवी की
कोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने एवं आरोप गठन के समय उनके निर्दोष होने से संबंधित बिंदुओं (Relevant Points) को उठाने की छूट प्रदान की।
ढुल्लू महतो के विरुद्ध धनबाद जिले के केंदुआडीह थाना में वर्ष 2022 में कांड संख्या 132 दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में उनके खिलाफ हत्या का प्रयास, रंगदारी मांगने और आर्म्स एक्ट (Extortion and Arms Act) समेत कई धाराएं लगाई गई है। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार एवं दीपांकर ने पैरवी की।