कोडरमा: जिले के बहुचर्चित मरकच्चो गोलीकांड (The Famous Markachho Shootout) की हजारीबाग के MP-MLA कोर्ट में सुनवाई हुई। करीब 20 सालों तक चली सुनवाई के बाद कुमार पवन की कोर्ट ने 22 आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया।
उल्लेखनीय है कि 22 जनवरी, 2003 को भाकपा-माले ने कानिकेंद जंगल मे लूटपाट पर रोक लगाने और थाना को दलालों से मुक्त कराने समेत अन्य मांगों को लेकर मरकच्चो थाना का घेराव किया था।
भाकपा माले के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने फायरिंग (Firing) कर दी थी। पुलिस की कार्रवाई में माले कार्यकर्ता महेश सिंह, अशोक यादव और रतन मोदी की मौत हो गयी थी।
22 लोगों को मामले में बरी कर दिया
मामले में पुलिस ने माले नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ 5/03 कांड संख्या दर्ज किया था। पुलिस ने माले नेता राजकुमार यादव, रामधन यादव समेत कई कार्यकर्ताओं को आरोपित बनाया था।
लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद माले के पूर्व विधायक राजकुमार यादव, तत्कालीन माले नेता और वर्तमान राजद जिलाध्यक्ष रामधन यादव समेत 22 लोगों को मामले में बरी कर दिया है। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता चंद्रनाथ भाई पटेल (Chandranath Bhai Patel) ने बहस की थी।
संघर्ष की जीत हुई
जिप अध्यक्ष सह राजद जिलाध्यक्ष रामधन यादव (Ramdhan Yadav) ने महेश सिंह, अशोक यादव और रतन मोदी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि न्याय की जीत हुई है।
उन्होंने कहा कि न्यायालय के प्रति विश्वास बढ़ा है। संघर्ष की जीत हुई है। राजधनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव (Rajkumar Yadav) ने कहा कि न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं। यह सच्चाई की जीत है।