नई दिल्ली: मणिपुर में इंटरनेट बैन के खिलाफ याचिका (Petition Against Internet Ban) पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो मामले को लेकर मणिपुर हाईकोर्ट जाएं ।
कोर्ट ने कहा कि High Court ने मामले को सीज किया है और वो सुनवाई कर रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) नोटिस जारी करेगा तो हाईकोर्ट सुनवाई बंद कर देगा। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी दलीलें High Court में रखने की इजाजत दी।वहीं याचिकाकर्ता की ओर से वकील शादान फरासत ने कहा कि 14 आदेश जारी किए जा चुके हैं और अब तक 65 दिन हो गए हैं। मणिपुर में इंटरनेट बंद (Internet Shutdown) है। कमेटी तो ये देख रही है कि कैसे इंटरनेट बंद रखा जाए।
इंटरनेट बैन को “मैकेनिकल” बताया गया
सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है और एक महीने पहले शुरू हुई जातीय हिंसा (Ethnic Violence) से प्रभावित मणिपुर राज्य में इंटरनेट बैन को चुनौती दी गई है।
याचिका में इंटरनेट बैन को “मैकेनिकल” बताया गया है। चोंगथम विक्टर सिंह और मायेंगबाम जेम्स (Myengbam Gems) द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि 35 दिनों से चल रहा “घोर असंगत” बंद बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार और संवैधानिक रूप से उपयोग करके इंटरनेट के माध्यम से किसी भी व्यापार या व्यवसाय (Business or Occupation) को करने के अधिकार का अपमान है।