Vande Bharat Fare : वंदे भारत (Vande Bharat) को लोगों ने खूब प्यार दिया है। और इसकी यात्रा को भी सबने खूब पसंद किया है।
इतनी सारी तकनीकों से लैस होने के कारण इसका किराया थोड़ा ज्यादा है। जिसको लेकर हर वर्ग का आदमी इसके यात्रा का आनंद नही ले पा रहा। मगर रेलवे बोर्ड (Railway Board) ने इसका भी उपाय निकल लिया है।
किराये में 25 फीसदी तक की कटौती
रेलवे बोर्ड ने एक आदेश में कहा है कि वंदे भारत और अनुभूति तथा विस्टाडोम बोगियों (Vistadome bogies) वाली सभी ट्रेन में एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव श्रेणी (Executive Class) के किराए में यात्रियों की संख्या के आधार पर 25 फीसदी तक की कटौती की जाएगी।
आदेश के मुताबिक, किराए में रियायत परिवहन (Concession transport) के प्रतिस्पर्धी माध्यमों के किराए पर भी निर्भर करेगी।
रेल सेवाओं के अधिकतम इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय ने रेलवे मंडलों के प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधकों (Commercial Managers) को AC सीट वाली ट्रेन के किराए में रियायत देने की शक्तियां प्रदान करने का फैसला किया है।
रेलवे बोर्ड ने एक आदेश
Railway Board के आदेश में कहा गया है, ”अनुभूति और विस्टाडोम बोगियों समेत AC सीट वाली सभी ट्रेन की AC चेयर कार और एग्जीक्यूटिव श्रेणी (AC Chair Car and Executive Class) में यह योजना लागू होगी।
” इसमें कहा गया है, ”रियायत मूल किराए पर अधिकतम 25 प्रतिशत तक हो सकती है। आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट सरचार्ज, जीएसटी जैसे अन्य शुल्क (Reservation Fee, Superfast Surcharge, GST) अलग से लिए जा सकते हैं। यात्रियों की संख्या के आधार पर किसी भी श्रेणी या सभी श्रेणियों में रियायत दी जा सकती है।”
30 दिनों में आयेगा एक और फैसला
आदेश में यह भी कहा गया है कि पिछले 30 दिन के दौरान 50 फीसदी से कम यात्रियों वाली श्रेणियों पर विचार किया जा सकता है।” इसमें कहा गया है कि किराए में रियायत पर फैसला करते हुए परिवहन के प्रतिस्पर्धी माध्यमों के किराए को ध्यान में रखा जाएगा।
आदेश के अनुसार, ”रियायत व्यवस्था (Concession System) तत्काल प्रभाव से लागू की जाए। पहले से सीट बुक करा चुके यात्रियों को किराया नहीं लौटाया जाएगा।
” जिन ट्रेन में किसी खास श्रेणी में किराए में वृद्धि-कमी की व्यवस्था (Increase-Decrease System) लागू होती है और यात्रियों की संख्या कम रहती है, वहां यात्रियों की संख्या बढ़ाने की कवायद के रूप में इस योजना को शुरुआती दौर में वापस लिया जा सकता है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि छुट्टियों या त्योहारों के मौसम में चलाई जाने वाली विशेष ट्रेन (Special Train) पर यह योजना लागू नहीं होगी।