रांची: राज्य के चार केंद्रीय कारा (Central Jail) में 600 भूतपूर्व सैनिकों (Soldiers) की नियुक्ति होगी।
इनमें रांची बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा (Ranchi Birsa Munda Central Jail), केंद्रीय कारा दुमका, केंद्रीय कारा हजारीबाग और केंद्रीय कारा घाघीडीह जमशेदपुर (Central Jail Ghaghidih Jamshedpur) शामिल हैं।
ये नियुक्ति संविदा के आधार पर एक साल के लिए होगी। हालांकि, आवश्यकता अनुसार अनुबंध की अवधि को विस्तारित किया जायेगा और नियमित नियुक्ति होने पर अनुबंध पर रखे गये भूतपूर्व सैनिकों की सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
इसको लेकर गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।
इन कर्मियों को 1 वर्ष में केवल 20 दिन का क्षतिपूर्ति अवकाश
गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अनुबंध पर नियुक्त किये गये भूतपूर्व सैनिकों को 20 हजार रुपये प्रति माह मानदेय दिया जायेगा।
प्रत्येक वर्ष सेवा अवधि के उपरांत निर्धारित मानदेय में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जायेगी। अनुबंध पर रखे गये इन कर्मियों को 1 वर्ष में केवल 20 दिन का क्षतिपूर्ति अवकाश देय होगा।
सरकारी ड्यूटी के दौरान नियमानुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता देय होगा।
ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर राज्य पुलिस कर्मियों को जो अनुग्रह अनुदान देय है, वह उन्हें भी देय होगा लेकिन आश्रितों को नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं होगा।
624 पदों पर कक्षपालों की नियुक्ति
झारखंड के 4 जेलों में 624 पदों पर कक्षपालों की नियुक्ति होने वाली थी, जिसे पिछले महीने रद्द कर दिया गया था।
इसको लेकर गृह कारा प्रबंधन विभाग ने आदेश जारी किया था।
जारी आदेश में कहा गया था कि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार, लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार, केंद्रीय कारा दुमका और केंद्रीय कारा घाघीडीह में 624 पदों पर भूतपूर्व सैनिकों का कक्षपाल के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया की गयी थी लेकिन गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग और विधि विभाग के परामर्श एवं हाई कोर्ट के वाद संख्या WP (C) नंबर 3894 रमेश हांसदा / झारखंड सरकार पारित आदेश के तहत इस संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) की प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया।