चतरा: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम प्रेमशंकर की अदालत ने हत्या और चोरी के मामले (Murder and Theft Cases) युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
जुर्माना नहीं देने पर और 6 महीने की सजा
हत्या और चोरी के मामले में एक अभियुक्त रोशन मिश्रा (Roshan Mishra) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसी के साथ धारा 379 के तहत 2 साल की सजा और 10 हज़ार का जुर्माना भी लगा।
जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। इस मामले में सहायक लोक अभियोजक ज्ञानेंद्र कुमार झा ने सभी गवाहों की गवाही करा कर अभियुक्त को सजा दिलवाया।
क्या है मामला?
यह मामला हंटरगंज थाना कांड संख्या 32/ 2021 की है। इस केस के सूचक मृतक की पत्नी श्वेता सिंह, पति विपुल सिंह, ग्राम बगाही, थाना परैया जिला गया की रहने वाली है।
उन्होंने बताया कि घटना के दिन मेरे पति विपुल कुमार सिंह अपने कांटी फैक्ट्री मानपुर से साथ में पेंटर रोशन कुमार मिश्रा के साथ स्कूटी के डिक्की में डेढ़ लाख रुपया लेकर चतरा जिला में किसी को देने जा रहे थे। इसी बीच हंटरगंज के नागर गांव गोसाईडी के बॉर्डर के पास विपुल सिंह को मारकर बेहोश कर दिया गया।
इलाज के दौरान हुई मौत
स्थानीय पुलिस के द्वारा घायल विपुल को सदर अस्पताल चतरा ले जाया गया। इसके बाद हजारीबाग फिर बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स भेज दिया गया। इलाज के दौरान विपुल की मौत हो गयी।
पत्नी ने की थी अपराधी की पुष्टि
सूचक ने यह भी आरोप लगाया है कि उसे पूर्ण विश्वास है कि रोशन कुमार मिश्रा ने अज्ञात लोगों के साथ मिलकर मेरे पति को जान मारने की नीयत से जख्मी कर डेढ़ लाख रुपए लूट लिया है। साथ में मोबाइल फोन भी ले लिया।