रांची: हेहल अंचल के बजरा मौजा (Barge Mouza) की 7.16 एकड़ जमीन पर FIR दर्ज (FIR lodged on Ground) करने को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने PMLA की धारा 66 (2) के तहत झारखंड के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है।
गौरतलब है कि 12 जून को ED ने बजरा मौजा की 7.16 एकड़ जमीन को अस्थाई रूप से सीज कर लिया है, जिसका बाजार मूल्य 32.87 करोड़ रुपये है।
DC ने जमाबंदी को कैंसिल करने का दिया था आदेश
82 साल पहले से चली आ रही जमाबंदी को तत्कालीन DC छवि रंजन (DC Chhavi Ranjan) ने रद्द करने का आदेश दिया था।
साथ ही अंचल अधिकारी द्वारा तैयार सादा पंचनामा को सही करार देते हुए विनोद सिंह के नाम पर म्यूटेशन (Mutation) करने का आदेश दिया था।
इसके बाद विनोद सिंह से जमीन खरीदनेवालों के आवेदन पर 150 पुलिस जवानों को तैनात कर जमीन की घेराबंदी कराई गई थी।
इस मामले में तत्कालीन आयुक्त ने सरकार से DC सहित जालसाजी में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुशंसा की थी।
इनके खिलाफ दाखिल है चार्जशीट
बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्जे वाली जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन दलाल बरियातू के मिल्लत कालोनी निवासी रिम्स का कर्मी अफसर अली उर्फ अफ्सू खान, डोरंडा के मनी टोला निवासी इम्तियाज अहमद, बड़गाईं निवासी मोहम्मद सद्दाम हुसैन, तल्हा खान, फैयाज अहमद, रांची के पूर्व DC छवि रंजन, जगतबंधु टी इस्टेट के निदेशक दिलीप घोष व अमित अग्रवाल। इन सबके खिलाफ के ED स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है।