रांची: हजारीबाग (Hazaribagh) के छोटकी बरही में युवक ने अपने माकन मालिक की बेटी को शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन संबंध (Sexual Relations) बनाता रहा। इस मामले की शिकायत पीडिता ने खुद 2020 में की थी।
आरोपी को हुई सजा
Poxo Cases के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने शनिवार को शादी का झांसा देकर नाबालिग से यौन संबंध बनाने के जुर्म में दोषी करार संदीप कुमार उर्फ संदीप साव को 10 साल कैद की सजा सुनाई है।
साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि भुगतान नहीं करने पर उसे अतिरिक्त एक साल जेल काटनी होगी।
पीडिता ने कराई थी प्राथमिकी दर्ज
अभियुक्त हजारीबाग के छोटकी बरही निवासी है। वह सदर थाना क्षेत्र में पीड़िता के घर में किराए पर रहता था। पहले उसके साथ जबरदस्ती की।
इसके बाद शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाता रहा। पीड़िता ने उक्त आरोप में सदर थाने में 23 फरवरी 2020 को नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में सुनवाई के दौरान APP परमानंद यादव (APP Parmanand Yadav) ने पीड़िता समेत तीन गवाहों को प्रस्तुत किया था।