दुमका: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम रमेश चंद्रा की कोर्ट ने सोमवार को शादी का झांसा देकर नाबालिग से यौन शोषण (Sexual Exploitation) के दोषी गोडो राय उर्फ छोटू ( 24) को आजीवन कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनायी।
गोडो राय जामा थाना (Godo Rai Jama Police Station) क्षेत्र के अमलचातर गांव निवासी है। न्यायालय ने आरोपित के खिलाफ दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास एवं 25 हजार नगद जुर्माना किया।
जुर्माना की राशि अदा नहीं करने के स्थिति में अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जानकारी के अनुसार दर्ज प्राथमिकी में नाबालिग ने बताया कि शादी का प्रलोभन देकर नवंबर 2019 से जून 2020 तक आरोपी घर में अकेला पाकर संबंध बनाता रहा। इसके बाद भी आरोपित गांव में ही अपने विवाहिता बहन के घर ले जाकर यौन शोषण (Sexual Exploitation) करता रहा।
आठ जुलाई 2020 को संबधित थाना में मामला दर्ज कराया
इस बीच चार माह का गर्भवती हो गई। इसी बात को लेकर गांव में छह जुलाई 2020 को पंचायत भी हुई। लेकिन पंचायत के फैसले को नहीं मानते हुए आरोपित ने शादी से इंकार कर दिया।
शादी का दबाब बनाने पर आरोपित और उसके परिवार के लोग मारपीट का धमकी देने लगे। बाद में आठ जुलाई 2020 को संबधित थाना में मामला दर्ज कराया।
पुलिस मामले में थाना कांड संख्या 111/20 के तहत भादवी की धारा 376(3) एवं Poxo Act 6 के तहत मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।