रांची: सोमवार को देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने देवघर एयरपोर्ट पर लैंडिंग से जुड़े मामले में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) को नोटिस जारी किया है।
इस विषय में झारखंड सरकार ने वहां याचिका दायर की थी। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस संजय करोल (Abhay S Oka and Justice Sanjay Karol) की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की।
निशिकांत दुबे पर क्या है आरोप
निशिकांत दुबे पर यह आरोप है कि उन्होंने सितंबर 2022 में देवघर हवाई अड्डे पर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया था। निजी विमान को उड़ान भरने की अनुमति देने के लिए ATS (एयर ट्रेफिक कंट्रोल) को धमकी देकर मजबूर किया था।
इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने क्या माना था
सरकार की ओर से यह तर्क दिया गया कि जब हवाई अड्डे पर जीवन और सुरक्षा को खतरे में डालकर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन (Violation of Safety Rules) किया जाता है, तो विमान अधिनियम IPC पर हावी नहीं हो सकता है।
अपने आदेश में झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने यह माना था कि सांसद समेत अन्य पर दर्ज केस में IPC की धारा लागू नहीं होती है, क्योंकि ऐसे मामलों के लिए एक विशेष अधिनियम यानी विमान अधिनियम 1934 है।