रांची : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने सोमवार को वर्ष 2016 में टेट पास अभ्यर्थियों (Tet Pass Candidates) की जिलावार मेरिट लिस्ट (Merit list) बनाने और उसी के आधार पर शिक्षक पद पर नियुक्ति करने के संबंध में दाखिल परिमल कुमार एवं अन्य की याचिका की सुनवाई की।
कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह वर्ष 2016 में टेट पास अभ्यर्थियों के नियुक्ति के संबंध में छह सप्ताह में निर्णय ले। कोर्ट ने मामले को निष्पादित कर दिया।
याचिकाकर्ता की ओर से दलील देते हुए कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2012 में सहायक शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनाई थी। इसी के आधार पर वर्ष 2013 में टेट की परीक्षा ली गई।
उक्त नियमावली के चैप्टर-2 के अनुसार शिक्षक पद के नियुक्ति पर झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) या राज्य सरकार टेट परीक्षा आयोजित करेगी।
2016 में टेट परीक्षा आयोजित की गई
टेट पास सफल अभ्यर्थियों का जिलावार मेरिट लिस्ट (District Wise Merit List) बनाया जाएगा, उसके आधार पर सीधी नियुक्ति की जायेगी। याचिकाकर्ता का कहना है कि इसी नियमावली के आधार पर वर्ष 2013 में टेट परीक्षा ली गयी।
इसके आधार पर वर्ष 2013, 2014 और 2015 में शिक्षक पद पर नियुक्ति हुई। वहीं वर्ष 2016 में विज्ञापन संख्या 57/ 2016 के आधार पर टेट परीक्षा आयोजित की गई।
लेकिन सरकार की वर्ष 2012 की नियमावली के तहत टेट पास अभ्यर्थियों का जिलावार मेरिट नहीं बनायी गयी और मेरिट के आधार पर जिलों में शिक्षक पद पर इन्हें नियुक्त नहीं किया गया। याचिकाकर्ता का कहना था कि इसे लेकर उन्होंने कई बार राज्य सरकार (State Government) को आवेदन दिया लेकिन अब तो कुछ नहीं हुआ है।