रांची : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस डॉ. SN पाठक की कोर्ट में मंगलवार को वर्ष 2016 के हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति विज्ञापन (High School Teacher Recruitment Advertisement) के आलोक में राज्यस्तरीय मेरिट लिस्ट की सूची JSSC से मांगी है।
कोर्ट ने JSSCC से यह भी पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में हाई स्कूल शिक्षक (High School Teacher) के 17786 रिक्त पदों में से कितने पदों को भरा गया, कितनों की नियुक्ति के अनुशंसा की गई, क्या कट ऑफ मार्क्स था, इन सारे बिंदुओं पर कोर्ट ने JSSC से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी।
कोर्ट ने जानना चाहा की सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हुआ है या नहीं
कोर्ट ने कहा कि इससे संबंधित सोनी कुमारी की अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट बनाकर हाई स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया था।
वर्ष 2016 के नियुक्ति विज्ञापन के आधार पर सरकार को हाई स्कूल शिक्षकों के 17786 रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया था।
कोर्ट ने जानना चाहा की सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हुआ है या नहीं, इसकी जानकारी दें। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन ने पैरवी की।