पलामू: अविनियमित जमा योजनाओं (Unregulated Deposit Schemes) पर प्रतिबंध अधिनियम 2019 तथा झारखंड अविनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध नियम 2022 की जानकारी को लेकर प्रमंडलस्तरीय संवेदीकरण कार्यक्रम (Divisional Level Sensitization Program) का आयोजन बुधवार को पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में किया गया।
संबंधित जिलों के उपायुक्त सक्षम प्राधिकार के सहायक पदाधिकारी नियुक्त किए
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए आयुक्त मनोज जायसवाल ने कहा कि आम जनता की मेहनत की कमाई की बचत के पैसे हड़पने वाली तथाकथित अनाधिकृत नॉन बैंकिंग कंपनियों (Non banking companies) पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किए गए हैं।
इसके विनियमन के लिए सरकार द्वारा संबंधित प्रमंडल के आयुक्त को सक्षम प्राधिकार नामित किया गया है।
संबंधित जिलों के उपायुक्त सक्षम प्राधिकार के सहायक पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
शिकायत मिलने पर पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित
उन्होंने बताया कि ऐसे किसी भी मामलों के पीड़ित व्यक्ति प्रमंडलीय आयुक्त या संबंधित जिलों के उपायुक्त के समक्ष शिकायत कर सकते हैं।
आयुक्त ने कार्यक्रम में उपस्थित पलामू प्रमंडल के तीनों जिले पलामू (Palamu), गढ़वा एवं लातेहार के प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों को कहा कि वे अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करें। इस संबंध में शिकायत मिलने पर पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
अधिकतम 5 साल की सजा और 10 लाख तक जुर्माना
वित्त विभाग के संयुक्त सचिव अखौरी शशांक सिन्हा ने अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को रेखांकित किया।
उन्होंने बताया कि फर्जी प्रचार के जरिए अधिक लाभ का प्रलोभन देकर अविनियमित कंपनियां आम निवेशकों से पैसे जमा कराती है, तो उस स्थिति में कम-से-कम 2 साल से लेकर 7 साल की सजा एवं अधिकतम 3 लाख से लेकर 10 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है।
ऐसी अविनियमित कंपनियां प्रलोभन के उद्देश्य से फर्जी स्कीम का प्रचार-प्रसार भी कराएंगी, तो कम-से-कम 1 साल की सजा एवं 2 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
अधिकतम 5 साल की सजा और 10 लाख तक जुर्माना भी हो सकता है।
पावर प्रजेंटेशन के माध्यम से इस अधिनियम की दी विस्तृत जानकारी
उन्होंने स्पष्ट किया कि अब ऐसे मामलों में पुलिस के द्वारा IPC की धाराओं के साथ-साथ बनिंग ऑफ अनरिकवार्ड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई किए जाने का प्रावधान किया जाए।
उन्होंने अधिकारियों को अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अनुरूप प्रदत्त शक्तियों, कार्यों एवं दायित्वों की जानकारी दी।
कार्यक्रम में वित्त विभाग मुख्यालय, रांची की टीम ने पावर प्रजेंटेशन के माध्यम से इस अधिनियम की विस्तृत जानकारी दी।
कार्यक्रम में गढ़वा उपायुक्त शेखर जमुआर, आयुक्त के सचिव मतियस विजय टोप्पो, पलामू के अपर समाहर्ता सुरजीत कुमार सिंह, उप निदेशक जनसंपर्क आनंद, क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक शिवेन्द्र कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी राजीव रंजन तिवारी, वित्त विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी श्रीकांत सारंगी, कनीय सचिवालय सहायक पीयूष नयन के अलावा तीनों जिले के अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।