नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) शुक्रवार को ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले (‘Modi Surname’ Defamation Case) में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार करने के गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया।
न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा (BR Gavai and Prashant Kumar Mishra) की पीठ ने इस सवाल पर नोटिस जारी किया कि क्या गांधी की दोषसिद्धि को निलंबित किया जाना चाहिए या नहीं।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को तय की
राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी (Manu Singhvi) ने अदालत से शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया, क्योंकि गांधी संसद के चल रहे मानसून सत्र में शामिल नहीं हो सके और चुनाव आयोग कभी भी वायनाड निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव की घोषणा कर सकता है।
मानहानि मामले में शिकायतकर्ता भाजपा विधायक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी (Advocate Mahesh Jethmalani) ने कानून के सवालों और मामले से जुड़े तथ्यों पर अदालत की सहायता के लिए कम से कम 10 दिन का समय मांगा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को तय की है।