रांची: रांची MP-MLA कोर्ट के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका किस्कू की अदालत में शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के मोदी सरनेम केस (Modi Surname Case) से जुड़े मामले में सुनवाई हुई।
इसके बाद अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 17 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। 16 जून को इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने राहुल गांधी को सशरीर उपस्थिति होने का निर्देश दिया था।
इस आदेश को राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसपर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट (High Court) ने 16 अगस्त तक राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
2019 का है यह मामला
हाई कोर्ट के इस आदेश की जानकारी राहुल गांधी के अधिवक्ता ने MP-MLA कोर्ट को दे दी है। रांची के रहने वाले प्रदीप मोदी नाम के व्यक्ति ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी उपनाम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस किया था।
उल्लेखनीय है कि यह मामला 2019 का है। रांची के मोरहाबादी मैदान (Moharabadi Maidan) में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के दौरान राहुल गांधी ने नरेन्द्र मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी का जिक्र करते हुए कहा था कि सारे मेादी सरनेम वाले चोर हैं।