रांची: रांची में 10 जून 2022 को हिंसा के बाद हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र के एक मंदिर पर बम से हमला (Bomb Attack on Temple) किया गया था।
जिसमें पुलिस ने तीन आरोपियों को दोषी पाया था। इसी मामले में रांची सिविल कोर्ट (Ranchi Civil Court) ने एक आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
गैर जमानती वारंट जारी
बता दें कि धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोपी नाजिम उर्फ बौना के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
शनिवार को रांची पुलिस (Ranchi Police) ने हिंदपीढ़ी थाना में दर्ज कांड संख्या 88/22 के आरोपी नाजिम उर्फ बौना का वारंट मांगा था। जिसके खिलाफ केस ट्रू पाया गया।
2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार
बता दें कि पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर दिलकश गद्दी, अमजद और नाजिम को दोषी पाया था। जिसके बाद दिलकश गद्दी और अमजद को रांची पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।