रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद एवं नवनीत कुमार की खंडपीठ ने गुरुवार को चतरा के टंडवा स्थित मगध और आम्रपाली कोल परियोजना से जुड़े टेरर फंडिंग मामले (Terror Funding Cases) में आधुनिक पावर कंपनी की तत्कालीन एमडी महेश अग्रवाल (MD Mahesh Agarwal) की डिस्चार्ज पिटीशन दूसरी बेंच में भेजने का निर्देश दिया। रांची की NIA कोर्ट ने महेश अग्रवाल कि डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया था, जिसे उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
टेरर फंडिंग (Terror funding) से जुड़े केस में रांची की NIA की विशेष अदालत में सुनवाई चल रही है। NIA ने टंडवा थाना में दर्ज प्राथमिकी को फरवरी 2018 को टेकओवर किया था। अनुसंधान के बाद NIA ने मामले में 17 आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।