पटना : मुख्यमंत्री नीतीश (Chief Minister Nitish) की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) में बिहार स्वास्थ्य सेवा नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 (Bet Manual 2023) की स्वीकृति सहित कुल 10 एजेंडों पर मुहर लगाई गई।
स्वास्थ विभाग के तरफ से मिली स्वीकृति
कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए सचिव एस सिद्धार्थ (S Siddharth) ने बताया कि बैठक में स्वास्थ विभाग की तरफ से बिहार स्वास्थ्य सेवा नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 (BHSRSCR 2023) को स्वीकृति दी गई है।
जबकि गृह विभाग की तरफ से भागलपुर जिला अंतर्गत कहलगांव अनुमंडल में प्रस्तावित उपकारा के निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग बिहार पटना से प्राप्त प्राक्कलन प्रस्ताव के आलोक में 4237.49 की स्वीकृति दी गई है।
501 एकड़ भूमि की स्वीकृति
उन्होंने बताया कि शिवहर जिला में 520 आसन वाले एक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय 2 उच्च विद्यालय के भवन निर्माण हेतु निजी भूमि रैयती लीज नीति 2014 (Private Land Ryati Lease Policy 2014) के तहत 501 एकड भूमि लिये जाने हेतु कुल राशि 2,60,52,000/- ( दो करोड़ साठ लाख बावन हजार) तथा विद्यालय भवन निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन के आलोक में प्राक्कलित राशि 45,35,28,000 लागत राशि पर भवन निर्माण कराये स्वीकृति दी गई है।
गाड़ियों के बकाया टैक्स भुगतान पर छूट
गाड़ियों के बकाया टैक्स के एकमुश्त भुगतान (Lump Sum Payment) पर टैक्स पर लगने वाले जुर्माना में छूट दी जाएगी। अगले छह माह के अंदर राशि भुगतान किए जाने पर जुर्माना नहीं लिया जाएगा।
जुर्माना माफी पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। नियोजित शिक्षकों का वेतन संरक्षण की स्वीकृति दी गई है। 20 अगस्त 2020 से यह प्रभावी होगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के नियोजित शिक्षकों को लाभ मिलेगा।
इन विभागों के एजेंडों पर मुहर लगी
उल्लेखनीय है कि आज की बैठक में पिछड़ा वर्ग एवम अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कल्याण विभाग, स्वास्थ विभाग, वित्त विभाग, कृषि विभाग, जल संसाधन विभाग, ऊर्जा विभाग, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग, गृह विभाग (Home Department) के एजेंडों पर मुहर लगी है।