नई दिल्ली: शिवसेना के उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) गुट के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से शिवसेना चुनाव चिह्न मामले (Shiv Sena Election Symbol Issue) पर जल्द सुनवाई का अनुरोध किया।
उद्धव गुट के वकील ने इस याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन किया।
तब चीफ जस्टिस ने कहा कि कल यानी 2 अगस्त से शुरू हो रही Article 370 मामले की सुनवाई के चलते अभी इसे सुन पाना संभव नहीं है। इस सुनवाई के बाद शिवसेना का मामला विस्तार से सुना जाएगा।
उद्धव गुट ने दी निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती
उद्धव गुट ने निर्वाचन आयोग के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी गई है। याचिका में शिंदे गुट को धनुष बाण चुनाव चिह्न आवंटित करने के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है।
धनुष बाण चुनाव चिह्न को लेकर विवाद
निर्वाचन आयोग ने 17 फरवरी को एकनाथ शिंदे गुट (Eknath Shinde Faction) को असली शिवसेना करार दिया और धनुष बाण चुनाव चिह्न आवंटित कर दिया। आयोग ने पाया था कि शिवसेना का मौजूदा संविधान अलोकतांत्रिक है।
निर्वाचन आयोग ने कहा था कि शिवसेना के मूल संविधान में अलोकतांत्रिक तरीकों को गुपचुप तरीके से वापस लाया गया, जिससे पार्टी निजी जागीर के समान हो गई। इन तरीकों को निर्वाचन आयोग 1999 में नामंजूर कर चुका था। पार्टी की ऐसी संरचना भरोसा जगाने में नाकाम रहती है।
उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
निर्वाचन आयोग के इस आदेश के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट (Uddhav Thackeray faction) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। धनुष बाण चुनाव चिह्न बाल ठाकरे के समय से शिवसेना का चुनाव चिह्न रहा है।