चाईबासा: चाईबासा (Chaibasa) के सरायकेला-खरसावां जिला के छोटा गम्हरिया में एक युवक को चेक बाउंस के मामले (Check bounce cases) में अदालत ने एक साल की सजा और 3 लाख रुपए क्षतिपूर्ति जमा करने का निर्देश दिया है।
बता दें कि आरोपी ने लगभग 3 लाख रूपए का सामान लिया था। पैसे वापस करने की बारी आई तो चेक में किया पर वो भी बाउंस कर गया।
2021 में दर्ज कराई थी शिकायत
छोटा गम्हरिया निवासी कुंदन कुमार (Kundan Kumar) को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ऋषि कुमार की अदालत ने सजा सुनाई। आरोपी के खिलाफ सदर थाना अंतर्गत यूरोपियन क्वार्टर निवासी वरुण मुंघडा ने 24 सितंबर 2021 को शिकायत दर्ज कराई थी।
बता दें कि कुंदन ने 75 हज़ार के दो चेक दिए थे और बाकि के पैसे नकद में देने की बात कही थी। पर वह भी नही मिला। अदालत को कुंदन कुमार के खिलाफ चेक बाउंस का दोषी पाए जाने पर यह सजा सुनाई है।