रांची: टाटीसिल्वे (Tatisilve) के टाटी निवासी एक युवक ने शादी का झांसा देकर महिला के साथ लगातार शारीरिक संबंध (Physical Relationship) बनाया। जिसके बाद वह गर्भवती (Pregnant) हो गई। तो युवक ने उसे अपनाने से इंकार कर दिया।
महिला को कोई रास्ता न दिखने पर उसने 24 अक्तूबर 2019 को टाटीसिल्वे थाना (Tatisilve Police Station) में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई। बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।
आरोपी को हुई 10 साल की सजा
अपर न्यायायुक्त दिनेश कुमार की अदालत ने टाटीसिल्वे के टाटी निवासी अजित महतो(23) को 10 साल कैद की सजा सुनाई है।
साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त एक साल साधारण कारावास की सजा काटनी होगी।
महिला को बुलाता था बेडरूम में
शादी से मुकरने के बाद पीड़िता ने उसके खिलाफ 24 अक्तूबर 2019 को टाटीसिल्वे थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
दूसरे दिन ही आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया था। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि अजित महतो कॉल करके अपने बेडरूम में बुलाता और शारीरिक संबंध (Physical relationship) बनाता था।