रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने संजीवनी बिल्डकॉन फर्जीवाड़ा मामले (Sanjeevani Buildcon Forgery Case) में रांची के नगड़ी अंचल के तत्कालीन दो सर्किल ऑफिसर (CO) ओम प्रकाश यादव एवं कृष्ण कुमार की अलग-अलग दायर तीन याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट ने मामले में गुरुवार को अपना फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने पूर्व में सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। इन दोनों तत्कालीन सर्किल ऑफिसर (Circle Officer) पर आरोप था कि इन्होंने अपने सीईओ पद का दुरुपयोग करते हुए रकबा से ज्यादा जमीन का म्यूटेशन किया।
तीनों केस को निरस्त करने का आग्रह
साथ ही संजीवनी बिल्डकॉन को फायदा पहुंचाया। CBI ने इनके खिलाफ एक ही मामले में तीन- तीन प्राथमिकी दर्ज की थीं।
इन दोनों तत्कालीन CO की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज तीनों केस को निरस्त करने का आग्रह किया गया था। कृष्ण कुमार और ओम प्रकाश यादव (Krishna Kumar and Om Prakash Yadav) के तीन-तीन केस पर बहस हुई थी।
CBI की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार ने पैरवी की थी। कृष्ण कुमार की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण, कृष्ण कुमार एवं जयशंकर तिवारी ने पैरवी की थी।