रांची: विधानसभा (Assembly) में कारखाना (झारखंड संशोधन) विधेयक 2023 भी पास हो गया। सरकार ने फैक्ट्री अधिनियम (Factory Act) 1948 में संशोधन किया है।
इसके तहत अब महिलाएं भी फैक्ट्री-कारखाना या किसी निजी कंपनी-करखाने (Private Company Factory) में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकेंगी।
बता दें कि फैक्ट्री अधिनियम 1948 में रात्रि में महिलाओं के काम करने पर पाबंदी थी। सरकार का मानना है कि नाइट शिफ्ट में महिलाओं को काम करने की अनुमति देकर महिलाओं को भी बराबरी का हक प्रदान किया जा रहा है।
महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की मनाही
प्रभारी मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि इससे झारखंड राज्य में रोजगार एवं औद्योगिकरण में तेजी आएगी। सदन में इस विधेयक का विरोध आजसू विधायक लंबोदर महतो ने किया।
उन्होंने बिल को समग्र विचार के लिए प्रवर समिति (Select Committee) को सौंपने की मांग रखी। कहा कि यह फैक्ट्री एक्ट 1948 का सीधे उल्लंघन है, जिसमें महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की मनाही है। यह अधिनियम महिला महिला सुरक्षा की अवहेलना करता है।