रांची : ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अशोक कुमार की अदालत ने शुक्रवार को ठगी करने के मामले (Cheating Cases) में रांची जेल में बंद नाइजीरिया के नागरिक मॉरिश सिल्वर (Morris Silver) की जमानत याचिका खारिज कर दी।
उसने अधिवक्ता बीरेंद्र प्रताप सिंह के माध्यम से दोबारा जमानत याचिका दाखिल की थी। इससे पूर्व भी अदालत ने एक जुलाई को उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
नाइजीरिया मूल मॉरिश को बरियातू थाना की पुलिस ने 13 मई को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ बरियातू की रहने वाली महिला रोजी प्रवीण ने ठगी करने का मामला दर्ज कराया था।
मॉरिस ने महिला को मर्चेंट नेवी का अफसर (Merchant Navy Officer) बनकर ठगी की थी। महिला ने दर्ज प्राथमिकी में बताया कि एक लड़के से उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी।
महिला ने बरियातू थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई
उसके दोस्त ने उसे बताया था कि वह पानी के जहाज में कैप्टन के रूप में 15 साल से काम करता है। उसे इंडिया लौटने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। यदि उसे पैसे मिल जाएं तो वह India लौट सकता है।
रोजी उसकी बातों में आ गई और उसके एकाउंट में एक लाख 70 हजार रुपये डाल दिए। पैसे भेजने के बाद उसके दोस्त ने मोबाइल बंद कर दिया। इसके बाद रोजी को यह समझ में आया कि उसके साथ किसी ने ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है।
महिला ने बरियातू थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई। रोजी ने दोस्त को इंडिया बुलाया कहा और भरोसा दिला कि यदि वह रांची आएगा तो उसे लाखों रुपये मिल जाएंगे। रोजी की बातों में आकर आरोपित दोस्त रांची आ गया। रोजी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी वह गिरफ्तार कर लिया गया।