रांची : शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में रांची नगर निगम (Ranchi Municipal Corporation) में फोर्थ ग्रेड में नियुक्त कर्मियों के थर्ड ग्रेड में प्रमोशन से जुड़ी अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई।
कोर्ट ने रांची नगर निगम को निर्देश दिया कि वह 3 सप्ताह में प्रमोशन पर निर्णय ले। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया गया।
अगली सुनवाई 15 सितंबर को
इस दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन (Rajeev Ranjan) की ओर से कोर्ट को बताया गया कि फोर्थ ग्रेड कर्मियों के थर्ड ग्रेड में प्रोन्नति के संबंध में निर्णय लेने के लिए रांची नगर निगम स्वयं जिम्मेदार है एवं सक्षम प्राधिकार है।
महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस विषय को बार-बार नगर विकास विभाग के पास भेजने का कोई औचित्य नहीं है। इसके बाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति डॉ. एसएन पाठक की कोर्ट ने रांची नगर निगम (Ranchi Municipal Corporation) को आदेश दिया कि वह निगम के फोर्थ ग्रेड कर्मियों के प्रोन्नति के संदर्भ में 3 सप्ताह में निर्णय लेकर शपथ पत्र दाखिल करे। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर निर्धारित की है।