इस्लामाबाद : इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (IHC) ने शनिवार को पूर्व PM इमरान खान (Imran Khan) के खिलाफ तोशाखाना मामले में अपना फैसला सुनाया। अदालत ने इमरान खान को कम से कम तीन साल की कैद की सजा सुनाई और 1,00,000 रुपये (PKR) का जुर्माना भी लगाया।
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (Islamabad High Court) दैनिक आधार पर मामले की सुनवाई कर रहा है। अदालत ने पाकिस्तान चुनाव आयोग (ECP) और इमरान खान (Imran Khan) के वकील की दलीलें सुनने के बाद अपने फैसले की घोषणा की
तोशाखाना भ्रष्ट आचरण का दोषी
अदालत ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री को तोशाखाना (Toshakhana) से उपहार प्राप्त करने में भ्रष्ट आचरण (Corrupt Practice) का दोषी पाया गया था। उन्होंने विभिन्न देशों और प्रतिनिधियों से प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें मिले उपहारों की प्रक्रियाओं, मूल्यांकन और निपटान के लिए अपने सार्वजनिक पद का दुरुपयोग किया।
Imran Khan पर न केवल अरबों रुपये के उपहार, आभूषण और अन्य सामान हासिल करने के लिए भ्रष्ट आचरण अपनाने का आरोप लगाया गया था, बल्कि अपने कार्यालय का उपयोग प्रक्रियाओं को तैयार करने, कम मूल्यांकन करवाने और बाद में अघोषित खातों के माध्यम से उनके कम मूल्य का 20 प्रतिशत भुगतान करने के लिए भी किया गया था।
इमरान खान हिरासत में
इस्लामाबाद ट्रायल कोर्ट ने PTI प्रमुख को भ्रष्ट आचरण और तोशाखाना उपहारों का विवरण छिपाने का दोषी घोषित किया। ट्रायल कोर्ट के फैसले में कहा गया कि “इमरान खान ने जान-बूझकर पाकिस्तान चुनाव आयोग को फर्जी विवरण प्रस्तुत किया और उन्हें भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया।”
IHC के आदेश के तुरंत बाद इमरान खान को लाहौर में उनके ज़मां पार्क आवास से हिरासत में ले लिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री को 10 मई को ECP ने एक आपराधिक शिकायत फाइल पर मामले में दोषी ठहराया था, जिसे इमरान खान ने चुनौती दी थी।
सुनवाई अन्य अदालत में करने का अनुरोध
हालांकि, इमरान खान और उनके वकील तोशाखाना मामले की कार्यवाही और जांच को नजरअंदाज करने और उससे दूर रहने की पूरी कोशिश कर रहे थे। कई लोगों का मानना है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें पता था कि वह बचाव करने में विफल रहेंगे।
वकीलों ने इमरान खान के खिलाफ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे) हुमायूं दिलावर (Humayun Dilawar) के पक्षपाती होने की बात कही थी और मामले की सुनवाई किसी अन्य न्यायाधीश की अदालत में करने का अनुरोध किया था। यह याचिका खारिज हो गई थी।
सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की गुहार
इमरान खान ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में भी गुहार लगाई थी और शीर्ष अदालत से ट्रायल कोर्ट में तोशाखाना मामले की कार्यवाही को रोकने के लिए फैसला जारी करने की मांग की थी। लेकिन, शीर्ष अदालत ने भी उनके अनुरोध को खारिज कर दिया था।
सत्तारूढ़ पार्टी (Ruling Party) के प्रवक्ता और प्रधानमंत्री के विशेष सहायक अट्टा तरार (Atta Tarar) ने कहा कि इमरान खान आखिरकार न केवल झूठ बोलने के लिए बल्कि तोशाखाना मामले में चोरी करने के लिए भी रंगे हाथों पकड़े गए हैं।
आज एक चोर का सच सबके सामने आ गया…
उन्होंने कहा कि आज एक चोर का सच सबके सामने आ गया है। जिन्होंने न केवल तोशाखाना से अवैध रूप से कीमती उपहार लिए, जान-बूझकर उन्हें ईसीपी में घोषित करने से परहेज किया, उन वस्तुओं का अवैध और धोखाधड़ीपूर्ण मूल्यांकन किया और फिर उन्हें खुले बाजार में बेचने के लिए भी आगे बढ़े। आज इमरान खान एक घोषित और स्थापित भ्रष्ट व्यक्ति हैं।
PTI की कानूनी टीम का कहना है कि वे फैसले को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, उनका दावा है कि मामले में सत्र न्यायाधीश के जल्दबाजी के फैसले से न्यायाधीश के इरादे पर गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं।