रांची: CBI की विशेष अदालत ने सोमवार को पूर्व मंत्री और मनी लॉड्रिंग (Money Laundering) के एक मामले में सजायफ्ता हरिनारायण राय के व्यक्तिगत सचिव रहे संजय कुमार (Sanjay Kumar) की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
अग्रिम जमानत याचिका खारिज
न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा (Prabhat Kumar Sharma) की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
संजय कुमार के खिलाफ CBI ने आय से अधिक सम्पति अर्जित करने के मामले में मामला दर्ज किया है। पिछले महीने इनके खिलाफ कार्रवाई पर रोक के आदेश को हाई कोर्ट ने हटा दिया था।
संजय पर हरिनारायण राय (Harinarayan Rai) के मंत्रित्वकाल में विभागीय फाइल और दस्तावेज गायब करने का भी आरोप है।