गिरिडीह: शनिवार की रात को बराकर नदी में बाबा सम्राट यात्री बस हादसे के मामले (Bus Accident Cases) में पीरटांड़ थाने में अज्ञात बस ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने को लेकर FIR दर्ज की गई है।
केवल मृतकों के परिजनों को मिला मुआवजा, घायलों को नहीं
घटना में घायल लोगों को मुआवजा नहीं मिलने को लेकर सोमवार को प्रेसवार्ता कर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा और DLSA सचिव ने जानकारी दी कि राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अभी तक सिर्फ चार मृतकों के परिजनों को एक-एक लाख का मुआवजा दिया गया है।
घायलों को मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है, लिहाजा हादसे में घायल अगर DLSA के जरिए क्लेम की प्रक्रिया (Claim Process) में आते हैं तो उन्हें सहयोग किया जाएगा। DLSA द्वारा मृतकों के परिजनों को क्लेम केस के लिए पूरा सहयोग किया जाएगा।
स्कूटर के रजिस्ट्रेशन नंबर पर बस का परिचालन
घटना के बाद यह बात सामने आई थी कि हादसे का शिकार हुई यात्री बस बाबा सम्राट का परिचालन जिस रजिस्ट्रेशन नंबर पर हो रहा था, वह एक स्कूटर का है।
बताया जाता है कि दुर्घटनाग्रस्त बस के रजिस्टर्ड नंबर JH 07/0H/2906 का एक बजाज स्कूटर स्पिटर में भी इस्तेमाल हो रहा है।
दुर्घटनाग्रस्त बस बाबा सम्राट गुमला से रजिस्टर्ड है और गुमला से किसी और से गिरिडीह के बस मालिक राजू खान ने बस को खरीदा था।
बस के रजिस्ट्रेशन नंबर पर एक बजाज स्पिटर स्कूटर चल रहा है, इसकी जानकारी डीटीओ कार्यालय और बस मालिक को भी नहीं थी।
एक ही नंबर पर दो गाड़ियों का परिचालन
इंश्योरेंस कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस के गिरिडीह के अधिकारी संदीप जमुआर का यही दावा है एक ही नंबर पर दो गाड़ियों का परिचालन हो रहा है।
एक स्कूटर है तो दूसरा यात्री बस है। स्कूटर के मालिक पंकज कुमार बिहार के पटना के शिकारपुर के परवा के रहने वाले है। जबकि यात्री बस बाबा सम्राट के मालिक राजू खान है।
पटना के पंकज कुमार की ऑनलाइन पॉलिसी है। जिसका नंबर 11300031230104001524 है, जो इसी साल 16 जुलाई 23 को कराया गया और इसकी वैधता अगले 15 जुलाई 2027 तक है।
इस स्कूटर का इंश्योरेंस का वक्त अब भी है। बस मालिक राजू खान का बाबा सम्राट बस पॉलिसी नंबर 54070231200100001131 का रेजिस्टेंशन नंबर तीन साल पहले 14 अक्टूबर 2020 को कराया गया था। 13 अक्टूबर 2021 को खत्म भी हो गया है।
इसके बाद यात्री बस बाबा सम्राट (Bus baba samrat) के मालिक राजू खान ने उनके इंश्योरेंस कंपनी से इसी दुर्घटनाग्रस्त बस का इंश्योरेंस नहीं कराया था।