रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने कुख्यात अपराधी राजू गोप की डिस्चार्ज पिटीशन (Raju Gope Discharge Petition) पर सुनवाई के बाद निचली अदालत के एक फैसले को रद्द करते हुए तीन महीने में ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया।
मंगलवार को न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में राजू गोप की याचिका पर सुनवाई हुई।
राजू गोप के खिलाफ रांची समेत अन्य जिलों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज
रांची की निचली अदालत ने 23 अगस्त, 2021 को राजू गोप के खिलाफ आरोप तय किये थे। राजू गोप के खिलाफ रांची समेत अन्य जिलों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। राजू गोप की ओर से अधिवक्ता सूरज किशोर प्रसाद ने बहस की।