रांची: बुधवार को CM हेमंत सोरेन का काफिला (CM Hemant Soren’s Convoy) रोकने के मुख्य आरोपी भैरव सिंह (Bhairav Singh) की ओर से दायर क्रिमिनल रिवीजन पीटिशन को झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया।
हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र की अदालत में याचिका खारिज कर दी। बता दें कि भैरव सिंह की ओर से निचली अदालत द्वारा डिस्चार्ज पीटिशन खारिज किए जाने एवं चार्जफ्रेम करने को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। क्या है मामला
4 जनवरी 2021 का मामला
चार जनवरी 2021को रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के किशोरगंज में भैरव सिंह एवं उसके साथी ओरमांझी में सिर कटा शव मिलने के बाद प्रदर्शन कर रहे थे।
इसी दौरान CM हेमंत सोरेन सचिवालय से आवास जा रहे थे। प्रदर्शन के दौरान उनका काफिला रुक गया।
पुलिस ने जब उपद्रवियों को हटाने की कोशिश की तो झड़प हो गई, जिसमें तत्कालीन यातायात थाना प्रभारी नवल किशोर सिंह बुरी तरह घायल हो गए।
इस मामले में भैरव सिंह (Bhairav Singh) सहित 74 लोगों के खिलाफ खंड संख्या 5/ 2021 दर्ज करायी गई थी। मामले में 7 जनवरी को भैरव सिंह ने रांची सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। 26 जुलाई 2021 को हाई कोर्ट से जमानत मिली थी।