मिशनरीज का चैरिटी से बच्चों के बिक्री मामले में अगली सुनवाई 11 सितंबर को, जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने…

इस मामले में याचिकाकर्ता ने मिशनरी ऑफ चैरिटी के मुख्यालय कोलकाता एवं ‘निर्मल हृदय’ को प्रतिवादी बनाते हुए हस्तक्षेप याचिका दाखिल की

News Aroma Media
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रांची : मदर टेरेसा की संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी (Missionaries of Charity) से बच्चों की बिक्री के मामले (Child Sales Cases) में अनुरंजन अशोक की जनहित याचिका पर आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए अगली तिथि 11 सितंबर निर्धारित की है।

इस मामले में याचिकाकर्ता ने मिशनरी ऑफ चैरिटी के मुख्यालय कोलकाता एवं ‘निर्मल हृदय’ को प्रतिवादी बनाते हुए हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है।

हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बुधवार को सुनवाई की।

मामले की CBI से जांच की मांग की गई

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि बच्चों की बिक्री का मामला गंभीर अपराध है। ऐसी संस्थाओं से सरकार को सचेत रहने की जरूरत है।

अनुरंजन अशोक की ओर से दाखिल याचिका में पूरे मामले की CBI से जांच की मांग की गई है।

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याचिका में कहा गया है कि इन संस्थाओं को विदेश से राशि मिलती है, लेकिन इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इसकी जांच ईडी से होनी चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पैरवी की।

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