दुमका: वाहनों से लूटपाट के एक मामले (Vehicle Robbery Case) में न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी विजय कुमार यादव की अदालत ने गुरुवार को पांच दोषियों को सजा और जुर्माना सुनाया।
न्यायालय ने जिले के गोपीकांदर (Gopikander) में वर्ष 2017 में वाहनों से लूटपाट के मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाया है।
न्यायालय ने थाना कांड संख्या 78/17 के भादवी की धारा 170 में पांच गवाहों की गवाही पर पांचों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाया।
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पांचों को धर दबोचा
न्यायालय ने अभियुक्तों में पथरगामा, गोड्डा के राजकुमार भगत उर्फ लड्डू भगत, साहेबगंज के संजय यादव, पंकज यादव, अजय यादव एवं गणेश यादव को दोषी करार देते हुए एक साल और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
उल्लेखनीय है कि 14 सितंबर, 2017 को बिहार के सुपौल निवासी ट्रक चालक कमलाकांत मुखिया ने गोपीकांदर थाना में मामला दर्ज कराया।
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पांचों को धर दबोचा। पुलिस मामले में सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
केस में पैरवी ASI सुधीर कुमार ठाकुर (ASI Sudhir Kumar Thakur) कर रहे थे। सरकार का पक्ष APP खुशुबद्दीन अली रख रहे थे।