रांची: जमीन घोटाले मामले (Land Scam Cases) में गिरफ्तार व्यवसायी विष्णु अग्रवाल की रिमांड अवधि (Vishnu Agarwal’s remand period) समाप्त होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया।
सोमवार को ED के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत ने अग्रवाल को न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार (जेल) भेज दिया।
इससे पूर्व ED पांच दिन, चार दिन एवं तीन दिन कुल 12 दिन रिमांड पर लेकर पूछताछ के बाद विष्णु अग्रवाल को कोर्ट में प्रस्तुत किया ।
जमीन के मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ की गई
31 जुलाई को रात करीब 10:30 बजे ED ने विष्णु अग्रवाल से पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। विष्णु अग्रवाल पर चेशायर होम रोड की एक एकड़ की जमीन गलत ढंग से खरीदने का आरोप है।
ED ने अपनी जांच में पाया था कि इस जमीन के मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ की गई थी। कोलकाता रजिस्ट्री कार्यालय (Kolkata Registry Office) में रखे मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ कर रैयत का नाम बदला गया था। इसके बाद विष्णु अग्रवाल ने यह जमीन खरीदी थी।