रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में बुधवार को विधानसभा में नियुक्ति गड़बड़ी मामले (Appointment Malpractices in Assembly) में शिव शंकर शर्मा (Shiv Shankar Sharma) की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता जयप्रकाश ने विधानसभा सचिव की ओर से बताया कि कैबिनेट सचिवालय ने ही जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद कमीशन की रिपोर्ट को जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली कमीशन के पास भेजा है। इसलिए कैबिनेट सचिवालय से जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की रिपोर्ट मांगी गई है।
कोर्ट ने विधानसभा के आग्रह को देखते हुए मामले की सुनवाई चार अक्टूबर निर्धारित की है। कोर्ट ने विधानसभा नियुक्ति में गड़बड़ी की जांच करने वाली जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को एक्शन लेने का निर्देश दिया
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार की ओर से पूर्व की सुनवाई में कोर्ट को बताया गया था कि मामले की जांच को लेकर पहले जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की अध्यक्षता वाली वन मैन कमिशन बनी थी, जिसने मामले की जांच कर राज्यपाल को वर्ष 2018 में रिपोर्ट सौंपी थी।
इसके आधार पर राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष (Speaker of the Assembly) को एक्शन लेने का निर्देश दिया था लेकिन वर्ष 2021 के बाद से अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है।
इस पर विधानसभा की ओर से बताया गया था कि जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की कमीशन की रिपोर्ट पूरी तरीके से स्पेसिफिक नहीं थी।