रांची: POCSO की विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने शनिवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म (Rape Accused) करने के आरोपित संतोष कुमार साहू (Santosh Kumar Sahu) को बरी कर दिया है।
कोर्ट ने संतोष कुमार साहू को सभी आरोपों से मुक्त करते हुए निर्दोष करार दिया है। संतोष कुमार साहू के खिलाफ एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में कांके थाना में कांड संख्या 155/2019 दर्ज किया गया था।
बचाव पक्ष ने एक भी गवाह पेश नहीं किया
लड़की के लगाए गए आरोप को साबित करने के लिए छह गवाह कोर्ट में प्रस्तुत किये गए, लेकिन यह दुष्कर्म का आरोप साबित नहीं हो सका।
जबकि बचाव पक्ष ने एक भी गवाह पेश नहीं किया। आरोपित संतोष साहू की ओर से अधिवक्ता प्रीतांशु सिंह (Pritanshu Singh) ने बहस की।