धनबाद : धनबाद POCSO एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने मंगलवार को शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग के साथ दुराचार (Misbehavior With Minor) के दोषी पंचेत निवासी विक्की भुइयां (Vicky Bhuiyan) को बीस साल कैद की सजा सुनाई है।
हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने सोमवार को विक्की को दोषी करार दिया था। मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद सजा सुनाई गई।
चिरकुंडा थाने में दर्ज हुई थी प्राथमिक की
पीड़िता के पिता की शिकायत पर चिरकुंडा थाने में दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक विक्की भुइयां ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसका लगातार यौन शोषण (Sexual Exploitation) किया।
वह गर्भवती हो गई थी। जब पीड़िता ने उससे शादी करने के लिए कहा तो विक्की ने उसे गर्भ गिरा देने की सलाह दी और रुपये की पेशकश की।
पीड़िता इसके लिए तैयार नहीं हुई। मामले के अनुसंधान के बाद 8 नवंबर 20 को पुलिस ने विक्की के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था। 31 मार्च 21 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी। इसके बाद अब जाकर सजा सुनाई गई।