नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली सरकार को केंद्र द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं का नियंत्रण (Control of Services) अपने हाथ में लेने के खिलाफ लगी याचिका में संशोधन करने की इजाजत दे दी है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायाधीश जे.बी. पारदीवाला और न्यायाधीश मनोज मिश्रा की पीठ ने दिल्ली सरकार की ओर से मौजूद एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा पेश संशोधन याचिका को स्वीकार किया। सुप्रीम कोर्ट में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस पर कोई आपत्ति नहीं।
दिल्ली सरकार ने इस सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अपना नया जवाबी हलफनामा दस्तावेज तैयार करने के लिए केंद्र सरकार को चार सप्ताह का समय दिया है।
12 अगस्त को, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) ने संसद द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम को मंजूरी देने के बाद यह यह कानून बन गया है।
इस कानून ने दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग (Transfers and Postings) का अधिकार केंद्र सरकार को दे दिया है। दिल्ली सरकार ने इस सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।