सिमडेगा: मदरसे में तालीम हासिल करने गई आठ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म (Eight Year Old Girl Raped) के आरोपित इमाम मो.अनिमुद्दीन अंसारी (Imam Md.Animuddin Ansari) को अपर जिला जज आशा देवी भट्ट की अदालत ने शुक्रवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
बच्ची के स्वजन ने कोलेबिरा थाना में केस संख्या 72-2022 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपित इमाम मो.अनिमुद्दीन पलामू जिले के पांकी थाना अंतर्गत मदनपाकी का रहने वाला है।
केस के मुताबिक बच्ची गत वर्ष 11 दिसंबर को मदरसे में पढ़ने गई थी। छुट्टी के बाद बाकी बच्चों को घर भेज दिया गया। जबकि उस बच्ची को रोक लिया गया।
पुलिस ने आरोपित इमाम को कर लिया गिरफ्तार
फिर इमाम ने बच्ची को एकांत में ले जाकर उसे जिन्न से मरवाने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में बच्ची डरी सहमी घर पहुंची तो पूछने के बाद आपबीती बताई।
इसके बाद परिजनों की तहरीर पर आरोपित के खिलाफ पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपित इमाम को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में अभियोजन पक्ष से प्रभारी लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने दलीलें पेश कीं।