रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव (Pradeep Yadav) के खिलाफ यौन शोषण का केस करने वाली महिला की ट्रांसफर पिटीशन (Transfer Petition) पर फैसला सुना दिया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि मामले का ट्रायल दुमका सिविल कोर्ट में ही होगा।
याचिकाकर्ता ने इस केस का ट्रायल दुमका सेशन कोर्ट से सेशन जज, बोकारो के पास ट्रांसफर करने के लिए याचिका दाखिल की थी, जिस पर हाई कोर्ट में बुधवार को जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी (Sanjay Kumar Dwivedi) की अदालत में हुई।
महिला ने आरोप लगाया…
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता संदीप वर्णवाल (Sandeep Varnwal) ने बहस की।
आरोप लगाने वाली महिला ने अपनी याचिका में कहा है कि वह बोकारो (Bokaro) में अकेली रहती है। उसने विधायक पर जो केस किया है, उसका ट्रायल दुमका के सेशन कोर्ट में चल रहा है। प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता राधा कृष्ण गुप्ता ने बहस की।