रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा (Former Chief Minister Madhu Koda) एवं उनके सहयोगियों के खिलाफ ईडी और CBI में चल रहे केस के त्वरित निष्पादन को लेकर दुर्गा मुंडा की जनहित याचिका की सुनवाई शुक्रवार को हुई। हाई कोर्ट ने मामले में याचिकाकर्ता के आईए के आलोक में ED, CBI एवं राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
मामले में याचिकाकर्ता की ओर से हस्तक्षेप याचिका (आइए) दायर कर मधु कोड़ा, हरिनारायण राय, बंधु तिर्की, भानु प्रताप शाही, कमलेश सिंह, एनोस एक्का,विनोद कुमार सिन्हा, शौभिक चट्टोपाध्याय एवं संजय चौधरी के खिलाफ दर्ज केस के जल्द निष्पादन का आग्रह किया गया। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि शौभिक चट्टोपाध्याय एवं संजय चौधरी अभी तक फरार चल रहे हैं।
पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने याचिकाकर्ता को आइए दायर कर उन सारे जनप्रतिनिधियों एवं अन्य का नाम मांगा था जिनके खिलाफ वे ईडी और सीबीआई में चल रहे केस का जल्द निष्पादन चाहते हैं। कोर्ट के आदेश के आलोक में याचिकाकर्ता की ओर से मधु कोड़ा सहित 9 लोगों के नाम कोर्ट के समक्ष आइए के माध्यम से प्रस्तुत किये गये थे।
याचिकाकर्ता का कहना था कि Supreme Court ने भी जनप्रतिनिधियों के मामले की सुनवाई त्वरित गति से करने का निर्देश दिया है। याचिका में कहा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा एवं उनके सहयोगी तत्कालीन मंत्रियों एवं अन्य के द्वारा सरकारी पैसे की लूट की गई थी। इनके खिलाफ सीबीआई और ईडी ने प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान किया है। इनमें से कुछ केस के आरोपितों को सजा भी मिल चुकी है और कुछ के मामले में अभी ट्रायल चल रहा है।