रांची : राजधानी रांची के धुर्वा इलाके में 11 सितंबर को सुबह 8:00 बजे से निषेधाज्ञा यानी धारा 144 लागू करने की घोषणा की गई है। झारखंड राज्य तेजस्विनी कर्मचारी संघ के आंदोलन को देखते हुए यह फैसला किया गया है।
सदर अनुमंडल दंडाधिकारी दीपक कुमार दुबे ने धुर्वा गोलचक्कर से प्रोजेक्ट भवन से लेकर चांदनी चौक तक, हटिया को जोड़ने वाली सड़क तथा इस सड़क के 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू करने संबंधी पत्र जारी किया है, जो सुबह 8 बजे से अगले आदेश तक लागू रहेगी।
अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की घोषणा
बता दें कि झारखंड राज्य तेजस्विनी कर्मचारी संघ ने प्रभात तारा मैदान से जुलूस निकालते हुए प्रोजेक्ट भवन का घेराव करने एवं अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन करने का फैसला किया है।