नई दिल्ली/पटना: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को देश के पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद (Lalu Prasad) से जुड़े लैंड फॉर जॉब मामले (Land for Job Cases) में CBI को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है।
यह जानकारी CBI ने राउज एवेन्यू कोर्ट को दी है। इसके साथ ही यह महत्वपूर्ण बात है कि इस मामले में आरोपी तीन अधिकारियों पर केस चलाने की अनुमति सरकार से नहीं दी।
लैंड फॉर जॉब मामले का यह केस 14 साल पुराना है। उस वक्त लालू यादव रेल मंत्री थे। लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे थे अब।
CBI की सप्लीमेंट्री चार्जशीट
जान लीजिए कि CBI ने इस मामले में 3 जुलाई को सप्लीमेंट्री चार्जशीट (Supplementary Charge Sheet) दायर की थी। इसमें पहली बार तेजस्वी यादव का नाम इंक्लूड हुआ था।
CBI ने लालू यादव, राबड़ी देवी समेत इस मामले में 16 लोगों को आरोपी बनाया है। इनमें रेलवे के आरोपी अधिकारियों और नौकरी लेने वालों के नाम भी शामिल हैं।