दुमका : प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विजय कुमार यादव (Vijay Kumar Yadav) की अदालत ने इंदिरा आवास (Indira Awas) के चार लाभुकों से 1.10 लाख रुपये लेकर काम पूरा नहीं करने वाले मसलिया के बिचौलिया रूपधन हेम्ब्रम को दोषी करार दिया।
अदालत ने उसे दो साल कारावास और पांच लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक खुशबूददीन अली ने छह गवाह का बयान दर्ज कराया।
14 अगस्त, 2014 को मसलिया के BDO के निर्देश पर पंचायत सचिव ने पुलिस को दिए आवेदन में कहा कि टोंगरा के हुंजा गांव का रूपधन बिचौलिया है।
पुलिस ने अमानत में खयानत का मामला दर्ज किया
उसने आपराधिक साजिश के तहत इंदिरा आवास के लाभुक बाबूधन हेम्ब्रम से मकान को पूरा कराने के नाम पर 35 हजार, रूपलाल हेम्ब्रम से 20 हजार, पेरडो हेम्ब्रम (Pardo Hembram) से 35 और गुपीन किस्कू से 20 हजार रुपये ले लिया।
रुपये लेने के बाद भी चारों लाभुकों का आवास पूरा नहीं कराया। काफी दबाव के बाद भी पैसा वापस नहीं किया।
पुलिस ने अमानत में खयानत का मामला (Case of Treachery) दर्ज किया। अदालत ने छह गवाह के बयान और सबूत के आधार पर रूपधन को दोषी पाकर सजा सुनाई।