मुंबई: महाराष्ट्र पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने मुंबई की पूर्व महापौर और शिवसेना (UBT) की नेता किशोरी पेडणेकर से बुधवार को कोविड-19 बॉडी बैग की खरीद में घोटाला मामले में दो घंटे तक पूछताछ की। किशोरी पेडणेकर पूछताछ के लिए दक्षिण मुंबई स्थित ईओडब्ल्यू के कार्यालय में पूर्वाह्न करीब 11 बजे पहुंचीं और उनसे एक बजे तक पूछताछ की गई। उनसे 16 सितंबर को भी पूछताछ होगी। इससे पहले सोमवार को ईओडब्ल्यू की टीम ने उनसे दो घंटे तक पूछताछ की थी।
किशोरी पेडणेकर के खिलाफ IPC की धारा 420
सूत्रों के अनुसार IOW किशोरी पेडणेकर समेत बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के दो वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ IPC की धारा 420 (Fraud) और 120बी (criminal conspiracy) सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। किशोरी पेडणेकर पर कोरोना कालखंड में कोरोना वायरस के संक्रमण से जान गंवाने वाले रोगियों के लिए बॉडी बैग, मास्क और अन्य वस्तुओं की खरीद में धन के दुरुपयोग और अनियमितता का आरोप लगाया गया है।
11, 13 एवं 16 सितंबर को पूछताछ
इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए किशोरी पेडणेकर ने बाम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने 06 सितंबर को किशोरी पेडणेकर को चार सप्ताह के लिए गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की है और मामले की जांच में सहयोग करने के लिए 11, 13 एवं 16 सितंबर को पूछताछ के लिए ईओडब्ल्यू के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था। अपनी अग्रिम जमानत याचिका में किशोरी पेडणेकर ने दावा किया था कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है और उनके खिलाफ शिकायत राजनीति से प्रेरित है।