धनबाद : धनसार थाना क्षेत्र में शादी की नीयत से नाबालिग का अपहरण और दुराचार करने वाले आरोपी को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश (special judge) प्रभाकर सिंह की अदालत ने दस वर्ष की कैद वौर बारह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
इस मामले में हुई सुनवाई
घटना 2018 की है, इस मामले में पीड़िता के पिता ने आरोपी कुमारधुबी निवासी जितेन वैधकार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी नाबालिग पुत्री बचपन से अपने मामा के घर पथराकुल्ही में रहकर पढ़ाई कर रही थी। 16 जनवरी 2018 की सुबह 10 बजे वह लक्ष्मी नारायण कॉलेज रजिस्ट्रेशन (registration) कराने गई थी।
शाम तक घर नहीं लौटने पर इसकी जानकारी मामा ने लड़की के पिता को दी। जिसके बात दोनों मिल कर लड़की की तलाश में जुट गए। कुछ पता नहीं चलने पर मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर लिया तथा अभियुक्त के खिलाफ 23 मार्च 2018 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अभियोजन पक्ष द्वारा नौ गवाही कराई गई थी।