बोकारो : नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म (Rape) कर गर्भवती करने के आरोपी युवक राज पांडेय को कोर्ट ने 25 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, 20 हज़ार रुपए का जुर्माना ठोका है।
जुर्माना नहीं देने पर उसे एक साल अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। यह फैसला बोकारो के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सह पोक्सो के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत ने सुनाई है।
पीड़िता को झांसे में लेकर दुष्कर्म किया
विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार ने घटना के संबंध में बताया कि पीड़िता के परिजनों ने 19 अक्टूबर 2022 को बीएस सिटी महिला थाना में राज पांडेय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
आरोपी सेक्टर-4 सिटी सेंटर मार्केट के पास झोपड़ी में रहता था। उसी दौरान पीड़िता को झांसे में लेकर उसने दुष्कर्म किया। जब पीड़िता गर्भवती हो गई, तो युवक ने उसका गर्भपात कराने और भागने की योजना बना ली थी।
इसी बीच मामला दर्ज होने के बाद महिला थाना पुलिस ने छापेमारी कर उसे पकड़कर जेल भेज दिया। सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने फैसला सुनाया। ज्ञात हो कि पीड़िता ने एक बेटे को जन्म दिया है, जिसका पालन पोषण उसके परिजन कर रहे हैं।