रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) की ओर से ED के खिलाफ दायर याचिका पर Supreme Court 15 सितंबर को सुनवाई होगी। सोरेन ने ED की ओर से उन्हें पूछताछ के लिए भेजे गए समन को चुनौती दी है।
सुप्रीम कोर्ट में सोरेन की ओर से दायर की गई याचिका में PMLA (प्रिवेंशन ऑफ Money laundering act) 2002 की धारा 50 और 63 की वैधता को चुनौती दी गई है।
जांच एजेंसी को धारा 50 के अंतर्गत बयान दर्ज कराने या पूछताछ के दौरान ही किसी को गिरफ्तार कर लेने का अधिकार है। इसलिए समन जारी करने के बाद गिरफ्तारी का डर बना रहता है।
CM Hemant Soren ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि समन को स्थगित किया जाए और पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश ED को दिया जाए।
सीएम हेमंत को तीन बार भेजा गया समन
बता दें कि ईडी ने हेमंत सोरेन को अगस्त में तीन बार समन भेजकर पूछताछ के लिए ED के रांची स्थित जोनल कार्यालय में उपस्थित होने को कहा था। सोरेन इनमें से किसी समन पर उपस्थित नहीं हुए।
उन्होंने ED की कार्रवाई को राजनीति प्रेरित बताते हुए उसके असिस्टेंट डायरेक्टर (Assistant Director) को पत्र लिखा था। उन्होंने ईडी को सूचित किया था कि उन्होंने इस कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की है, इसलिए एजेंसी के समक्ष इस पर सुनवाई तक उपस्थित नहीं होंगे।