नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) के मामलों में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की अंतरिम जमानत याचिका (bail petition) पर सुनवाई 4 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी।
एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने कहा…
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने कहा कि सुनवाई की तारीख आज (शुक्रवार) या किसी अन्य दिन तय करेंगे।
सिसौदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अनुरोध किया, ”यदि इस मामले को 4 अक्टूबर को किया जाय, तो सुनवाई के लिए काफी समय मिल जाएगा।”
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (Solicitor General) एस.वी. राजू केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से शीर्ष अदालत में पेश हुए।
बिगड़ती स्वास्थ्य से संबंधित(medical report) प्रस्तुत
सिसोदिया ने “मानवीय” आधार पर अपनी बीमार पत्नी सीमा से मिलने के लिए अंतरिम जमानत की अर्जी लगाई है और उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति से संबंधित मेडिकल रिपोर्ट(medical report) प्रस्तुत की है।
4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर कोई भी निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया था और अंतरिम राहत और नियमित जमानत अर्जी (bail application) पर सुनवाई के लिए मामले को 4 सितंबर को फिर से सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था।
CBI और ID मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया
सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जुलाई में एक नोटिस जारी किया था और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट (High court)के उन आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जांच एजेंसियों से जवाब मांगा था, जिसमें उन्हें सीबीआई (CBI)और ईडी (ID) मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।
3 जुलाई को, दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने मनीष सिसोदिया को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि वह धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत जमानत देने की दोहरी शर्तों और ट्रिपल टेस्ट को पूरा नहीं करते हैं।
7 जुलाई को ED द्वारा जारी किया बयान
7 जुलाई को ED द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि उन्होंने दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी और कुछ अन्य आरोपी व्यक्तियों की 52.24 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।
इस साल 26 फरवरी को CBI द्वारा सिसौदिया को गिरफ्तार करने के बाद ED ने 9 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था।